उत्तराखंड देहरादूनGuidelines for those coming from outside states in Uttarakhand

उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले ध्यान दें..गाइडलाइन में बने सख्त नियम..2 मिनट में पढ़िए

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। परिवहन विभाग में इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

Uttarakhand Coronavirus: Guidelines for those coming from outside states in Uttarakhand
Image: Guidelines for those coming from outside states in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना का तेजी से फैलना चिंताजनक है। दिन-प्रतिदिन केसों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार समेत सभी जिलाअधिकारी कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा तो रहे हैं, मगर प्रदेश में कोरोना कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर के राज्यों से भी उत्तराखंड में कोरोना फैलने का रिस्क बढ़ चुका है। इस वजह से परिवहन विभाग अब बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सख्ती कर रहा है। परिवहन विभाग ने उत्तराखंड के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी घोषणा की है। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पोर्टल पर पंजीकरण कराए बगैर उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती है। बढ़ते हुए कोविड के केसों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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चलिए आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। परिवहन विभाग ने देहरादून के स्मार्ट सिटी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है जिस पर पंजीकरण कराए बगैर किसी भी यात्री या वाहन को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रियों को और बाहर से आने वाले सभी वाहनों को उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। आप https://dsclservices.org.in/apply.php वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक होने के बाद आपको राज्य में एंट्री दी जाएगी। बात करें राजधानी देहरादून की तो देहरादून में केस तेजी से बढ़ रहे हैं जिसके बाद जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने देहरादून आने वाले सभी लोगों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही देहरादून में आने से पहले आरटीपीसीआर की नेगेटिव (72 घंटे से पुरानी नहीं) रिपोर्ट दिखानी भी अनिवार्य है। वहीं उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को 7 दिन के कंपलसरी आइसोलेशन से गुजरना होगा। उत्तराखंड में आने के बाद सभी लोगों को 7 दिन के लिए खुद को होम आइसोलेट करना अनिवार्य है और अगर इस बीच वे बाहर घूमते नजर आए तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बता दें कि आज यानी कि रविवार को पूरा प्रदेश साप्ताहिक बंदी से गुजर रहा है। देहरादून जिले में शनिवार और रविवार दो दिन और रविवार को पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और केवल जरूरी सुविधाओं में ही छूट दी जा रही है