उत्तराखंड देहरादूनNow you can pay house tax from mobile in Uttarakhand

उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मोबाइल से भरिए हाउस टैक्स..जानिए खास बातें

अब लोग डिजिटल वॉलेट ऐप का इस्तेमाल कर हाउस टैक्स भरने की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। शहरी विकास विभाग का सॉफ्टवेयर बीबीपीएस (भारत बिल पे सिस्टम) से जुड़ गया है।

Uttarakhand House Tax: Now you can pay house tax from mobile in Uttarakhand
Image: Now you can pay house tax from mobile in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड में हाउस टैक्स भरना अब और आसान होगा। मकान मालिक डिजिटल वॉलेट प्लेटफार्म के जरिए हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। बीबीपीएस (भारत बिल पे सिस्टम) के जरिए हाउस टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। शहरी विकास विभाग का सॉफ्टवेयर बीबीपीएस (भारत बिल पे सिस्टम) से जुड़ गया है। जिसके बाद लोग अब डिजिटल वॉलेट ऐप का इस्तेमाल कर हाउस टैक्स भरने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के शहरी निकायों में हाउस टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था पहले से लागू है। पिछले साल से हाउस टैक्स ऑनलाइन लिया जा रहा है। इसके लिए लोगों को विभाग की वेबसाइट पर जाकर, कार्ड के माध्यम से भुगतान करना पड़ता है। इसी कड़ी में विभाग ने अब उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत दी है। हाउस टैक्स को डिजिटल वॉलेट प्लेटफार्म बीबीपीएस से भी जोड़ दिया है। इससे लोग सुविधा के अनुसार विभिन्न डिजिटल वॉलेट एप के जरिए टैक्स जमा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - पहाड़ की संगीता पंत ने बनाया देशभक्ति गीत, देश के दिग्गज गायकों ने गाया..देखिए वीडियो
इस तरह हाउस टैक्स भरने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर ऐप के जरिए आसानी से हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक कमलेश मेहता के मुताबिक ट्रायल के तौर पर कुछ ऐप से टैक्स जमा होना प्रारंभ हो गया है। जल्द ही सभी ऐप पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। शहरी विकास विभाग निकायों में विभिन्न तरह की नागरिक सेवाएं भी ऑनलाइन देने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए विभाग एनआईसी के माध्यम से वेबसाइट तैयार कर रहा है। लोग अब दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए सभी निकायों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। उम्मीद है एक सितंबर से लोगों को ऑनलाइन दाखिल खारिज की सुविधा मिलने लगेगी।