उत्तराखंड टिहरी गढ़वालSanjay Singh of Tehri Garhwal got death sentence

गढ़वाल के सबसे बेरहम हत्यारे को मृत्युदंड..मां, भाभी और भाई को तलवार से काट दिया था

छोटी सी बात पर नाराज होकर संजय ने अपनी मां और भाई को तलवार से काट डाला, गर्भवती भाभी को भी नहीं बख्शा। आगे जानिए पूरा मामला

tehri garhwal sanjay panwar: Sanjay Singh of Tehri Garhwal got death sentence
Image: Sanjay Singh of Tehri Garhwal got death sentence (Source: Social Media)

टिहरी गढ़वाल: साल 2014। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। यहां गुमाल गांव में रहने वाले एक सिरफिरे युवक ने छोटी सी बात पर नाराज होकर अपनी मां, भाई और गर्भवती भाभी को तलवार से काट डाला। पहाड़ में ऐसी दरिंदगी के बारे में न तो पहले किसी ने सुना था, न देखा। हर कोई स्तब्ध था। इस घटना के बारे में आपको तफ्सील से बताएंगे, लेकिन पहले ताजा अपडेट जान लेते हैं। अपने परिवार संग हैवानियत को अंजाम देने वाले दोषी संजय सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला नई टिहरी के गजा तहसील में आने वाले गुमाल गांव का है। यहां राम सिंह पंवार अपने परिवार संग रहते थे। 13 दिसंबर 2014 को राम सिंह के छोटे बेटे संजय सिंह का परिजनों से किसी बात पर विवाद हो गया था.

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - पिथौरागढ़ की मर्डर मिस्ट्री..बाथरूम में पत्नी, कमरे में पति की लाश..सड़क पर शव रखकर हंगामा
जिसके बाद संजय ने अपनी मां मीना देवी (58), भाई सुरेंद्र सिंह (34) और गर्भवती भाभी कांता देवी (25) की तलवार से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद राम सिंह पंवार ने अपने बेटे के खिलाफ खुद केस दर्ज कराया था। तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित कई लोगों ने घटना की तस्दीक की। राजस्व पुलिस ने घटना स्थल से तलवार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस घटना से अभियुक्त संजय के पिता राम सिंह इस कदर आहत थे, कि दो महीने बाद ही उनकी भी मौत हो गई। 7 साल तक चले केस के बाद मंगलवार को एडीजे रमा पांडेय की अदालत में मामले पर बहस हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीर और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पाते हुए दोषी को कठोरतम दंड से दंडित करने का निर्णय लिया। कोर्ट ने अभियुक्त संजय को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।