देहरादून: देहरादून में नाम बदलकर नाबालिग से दुष्कर्म (Dehradun shastri nagar amir news) करने वाला युवक अब अपने किए की सजा भुगतेगा। दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने आरोपी पर पैंतालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला लव जिहाद से जुड़ा है। दो जुलाई 2018 में वसंत विहार पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। वसंत विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने शास्त्रीनगर खाला निवासी आमिर सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में युवक ने बताया कि आमिर ने उसकी नाबालिग बहन को अपने झांसे में लिया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी आमिर ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उससे कुल 56 हजार रुपये भी ले लिए। मामले का खुलासा कैसे हुआ, यह भी बताते हैं।
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दरअसल एक दिन दोषी ने किशोरी से एटीएम कार्ड लिया और तीन हजार रुपये निकाल लिए। एटीएम कार्ड उसके भाई का था। ट्रांजेक्शन होते ही किशोरी के भाई को इस बारे में पता चल गया। उसने बहन से पूछताछ की तो पहले वह चुप रही, लेकिन बाद में उसने आमिर की करतूत के बारे में भाई और परिजनों को सब कुछ सच-सच बता दिया। किशोरी ने बताया कि युवक ने आमिर नहीं बल्कि हर्ष बनकर उसके साथ दोस्ती की थी। बाद में आरोपी शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने लगा। यही नहीं उससे हजारों रुपये भी ऐंठ लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला कोर्ट में था। सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में सात गवाह पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास (Dehradun shastri nagar amir news) की सजा सुनाई है।