पिथौरागढ़: जिला सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या की और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
Wife Kills Husband After Finding Out About His Affair
महिला को पति की हत्या का दोषी मानते हुए जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 12 फरवरी 2022 को पिथौरागढ़ के दिगांस गांव की एक महिला ने अपने पति के साथ मारपीट करने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया।
पति को मिली अवैध संबंधों पर आपत्ति जताने की सजा
जांच में पता चला कि महिला के एक अन्य युवक के साथ अवैध संबंध थे। पति द्वारा अवैध संबंधों पर आपत्ति जताने पर महिला ने उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 8 गवाह पेश किए। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद महिला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है और 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि दोषी जुर्माना राशि चुकाता है, तो 50 हजार रुपए मृतक की बेटी को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।