देहरादून: उत्तराखंड ऊर्जा निगम (यूपीसीएल) और स्वयं सहायता समूह के 4,000 कर्मचारियों को 2025 के लिए एक साल का सेवा विस्तार मिला है। लेकिन इस बार कर्मचारियों के लिए कुछ कड़ी शर्तें लागू की गई हैं। सेवा विस्तार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है, तो उसे तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद, अगर एक महीने के भीतर उस पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है, तो वह पद समाप्त मान लिया जाएगा।
4000 UPCL contract employees to get extension
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) अनिल कुमार ने सभी अभियंताओं को आदेशों का पालन करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि उपनल और स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों को 2025 के लिए सेवा विस्तार दिया गया है, और यह निर्णय शासन स्तर से तय नियमों के तहत लिया गया है।
खाली पद पर केवल पूर्व सैनिकों को नियुक्ति
यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई पद खाली होता है, तो केवल पूर्व सैनिकों को उपनल से नियुक्ति दी जाएगी। यह प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप होगी। साथ ही, सभी कर्मचारियों को ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) का पूरा लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा।
कर्मचारियों की मांग, सामान हो वेतन
इसके बाद, विद्युत संविदा कर्मचारी एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग की है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के तहत समान वेतन मिलना चाहिए और स्थगित महंगाई भत्ते को तुरंत बहाल किया जाए। इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है।