उत्तराखंड देहरादूनUnlock one guideline for dehradun

देहरादून के लोगों को राहत नहीं, अभी नहीं खुलेंगे होटल-मॉल्स..कोरोना का खतरा है

राजधानी में इस वक्त 23 इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं। छूट मिली तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए दून में फिलहाल होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी...

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Image: Unlock one guideline for dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक-1 के बीच सोमवार से जीवन को फिर से पटरी पर लाने की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-1 को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन की मुख्य बातें आपको बताएंगे, पर सबसे पहले ये जान लें कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। देहरादून में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राजधानी में इस वक्त 23 इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं। छूट मिली तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अलावा कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। राज्य के दूसरे जिलों में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और होटल आज से खुल गए हैं, लेकिन देहरादून नगर निगम क्षेत्र को कोई राहत नहीं मिली है। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र और दूसरे जिलों के कंटेनमेंट जोन में फिलहाल पाबंदियां लागू रहेंगी। आगे भी पढ़िए

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देहरादून में शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। अन्य दिनों में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के बाद ही देहरादून नगर निगम क्षेत्र में दूसरी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के चार जिलों में 52 कंटेनमेंट जोन हैं। देहरादून में 23, हरिद्वार में 19, टिहरी में 8 और पौड़ी गढ़वाल में 2 कंटेनमेंट जोन हैं। यहां पाबंदियां लागू रहेंगी। अब आते हैं चारधाम यात्रा पर। चारधाम यात्रा शुरू करनी है या नहीं, ये फैसला राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर छोड़ा। फैसला हुआ है कि 30 जून के बाद ही यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। दर्शन और पूजा के लिए भी प्रोटोकॉल तय किया जाएगा। एक और जरूरी बात जान लें, चारधाम यात्रा का संचालन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए होगा। दूसरे राज्यों के लोग फिलहाल यात्रा पर नहीं आ सकेंगे। इसके लिए अगले आदेश का इंतजार करना होगा।