उत्तराखंड देहरादूनNo pass needed for one state to other state movement

उत्तराखंड: अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं, केंद्र सरकार का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इस बात के स्पष्ट आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार अब राज्य में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश में पाबंदी नहीं लगा सकती।

Unlock guideline: No pass needed for one state to other state movement
Image: No pass needed for one state to other state movement (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड राज्य में अब बाहर से आने वाले लोगों को और राज्य के ही अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों के ऊपर आवाजाही में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगेगी। राज्य में या जिले में प्रवेश पाने के लिए अब परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इस बात के स्पष्ट आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार अब राज्य में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश में किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगा सकती। इसी के साथ राज्य के अंदर भी आवाजाही में सभी प्रकार की रोकटोक हटा दी गई हैं। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत राज्य के अंदर केंद्र सरकार ने आवाजाही में भी पूरी तरीके से छूट दे दी है, और सभी प्रतिबंधों को भी हटा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कई राज्यों में खतरे को मध्यनजर रखते हुए आवाजाही के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके साथ ही बिना पास के भी राज्य में आवाजाही नहीं देने दी जा रही थी। उत्तराखंड राज्य में भी आने के लिए या बाहर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी था, जिसमें कई सीमाएं थीं। लोगों को सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की एक संख्या निर्धारित कर दी थी।

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड से शर्मनाक खबर, चोरी के इरादे से घर में घुसे लुटेरे...नाबालिग बच्ची से किया दुष्कर्म
1 दिन में केवल 2000 लोग ही राज्य में प्रवेश पा सकते थे। अब वह लिमिट केंद्र सरकार द्वारा खत्म कर दी गई है। केंद्र सरकार की आवाजाही में प्रतिबंध हटाने के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि यह निर्णय उत्तराखंड राज्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है यह तो भविष्य ही बताएगा। उत्तराखंड में पाबंदी के बावजूद कोरोना के केस काफी तेज गति से बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्य या जिले में जब आवाजाही में छूट मिलने लगेगी तो केसों में किस हद तक वृद्धि होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।राज्य के सभी जिलों में भी प्रवेश करने के लिए किसी को अनुमति की जरूरत नहीं है। ऐसे में जिन जिलों में कोरोना कंट्रोल हो रखा है वहां तो केस बढ़ ही जाएंगे, साथ ही जिन जिलों में कोरोना के सबसे अधिक केस देखने को मिल रहे हैं उन जिलों में हालत बद से बदतर हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सबसे अच्छी खबर, AAP का फैसला
बता दें कि लोगों की आवाजाही में लगे प्रतिबंध से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में और लोगों को आने-जाने में काफी समस्या हो रही थी, जिस को मध्य नजर रखते हुए गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया। भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही के ऊपर पर पाबंदी लगाई जाने से माल और सेवाओं के आवागमन में भी काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसका बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रंखला पर पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में भी काफी अवरोध पैदा हो रहा है। मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट निर्देश हैं कि लोगों को अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी और इसके लिए किसी भी तरीके के पंजीकरण या पास की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में भी अब लोग बिना पास या परमिशन के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। केंद्र के फैसले के बाद अब उत्तराखंड में भी आने वालों की लिमिट खत्म हो जाएगी।