उत्तराखंड हरिद्वारFemale Civil Judge Deepali Sharma Case

उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ..सिविल जज दीपाली शर्मा पर बच्ची के शोषण का आरोप

नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर शासन ने न्यायिक सेवा की अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया। आगे जानिए पूरा मामला

Deepali Sharma Civil Judge: Female Civil Judge Deepali Sharma Case
Image: Female Civil Judge Deepali Sharma Case (Source: Social Media)

हरिद्वार: उत्तराखंड शासन ने सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। हरिद्वार की सिविल जज रहीं दीपाली शर्मा पर नाबालिग के शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप है। नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर शासन ने न्यायिक सेवा की अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर हुई ये कार्रवाई ऐतिहासिक है। प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें नाबालिग के शोषण की शिकायत पर न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई। दीपाली शर्मा के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई किशोर न्याय अधिनियम के तहत की गई। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी का यह पहला मामला है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यहां आपको पूरा मामला भी जानना चाहिए। दीपाली शर्मा पर पिछले साल एक नाबालिग बच्ची को अपने घर पर रखने और उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगा था। आगे पढ़िए

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छापे की कार्रवाई के दौरान बच्ची दीपाली शर्मा के घर से बरामद हुई थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी। उस वक्त दीपाली शर्मा हरिद्वार में सिविल जज के तौर पर तैनात थीं। इस मामले में सिडकुल थाने में केस दर्ज हुआ था। पूरे मामले की जांच भी हुई। जिसमें दीपाली शर्मा पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई। उस वक्त जिला जज की मौजूदगी में पीड़ित किशोरी का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। जिसमें उसके शरीर पर चोटों के 20 निशान मिले थे। उस वक्त रचिता जुयाल हरिद्वार की एएसपी थीं। उन्होंने सिडकुल थाने में जज दीपाली शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीओ कनखल रहे मनोज कात्याल ने दीपाली शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने का फैसला सुनाया था। जिस पर शासन ने कार्रवाई कर दी है। सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने न्यायिक सेवा की अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की पुष्टि की है। नैनीताल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आदेश की प्रति अपलोड कर दी गई है।