उत्तराखंड रुद्रप्रयागBody trade in Rudraprayag

हे भगवान! रुद्रप्रयाग में बेटी से जबरन देह व्यापार करवा रही थी मां..5 लोगों को 10 साल की कैद

नाबालिग बेटी से देह व्यापार कराने वाली कलयुगी मां और होटल मालिक समेत पांच लोगों को कोर्ट ने 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

Rudraprayag body trade: Body trade in Rudraprayag
Image: Body trade in Rudraprayag (Source: Social Media)

रुद्रप्रयाग: रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी जिला। 25 जून 2019 को यहां ममता को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया था। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला स्थानीय होटल मालिक समेत अन्य लोगों संग मिलकर अपनी ही नाबालिग बेटी से जबरन देह व्यापार करा रही थी। बेटी विरोध करती तो उसे प्रताड़ित किया जाता। बेटी की पीड़ा देखकर भी जब मां का दिल नहीं पसीजा तो पीड़ित पुलिस की शरण में गई और मदद की गुहार लगाई। इस मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी मां और होटल मालिक समेत पांच लोगों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। चलिए पूरा मामला बताते हैं। पीड़ित नाबालिग ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग ने बताया कि उसकी मां अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे जबरन देह व्यापार करा रही है। इसके एवज में महिला लोगों से पैसे लिया करती थी। रुद्रप्रयाग शहर के एक होटल में यह काम पिछले लंबे समय से कराया जा रहा था।

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने नाबालिग से देह व्यापार कराने की पुष्टि की। इस मामले में कोर्ट ने होटल मालिक महेश खन्ना को पॉक्सो और अनैतिक कार्य कराने के मामले में दस साल की कैद और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित को देह व्यापार की दलदल में धकेलने वाली कलयुगी मां सरला देवी को भी दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इनके अलावा मामले में शामिल बीना देवी, प्रकाश राणा और राजेंद्र भंडारी को भी दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने पैरवी की। सभी आरोपियों की सजा साथ-साथ चलेगी।