उत्तराखंड देहरादूनcurfew guidelines issued in dehradun

देहरादून: नए DM ने जारी की कर्फ्यू गाइडलाइन, कहां-कहां मिली छूट?..2 मिनट में पढ़िए

कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए देहरादून प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। वीकएंड पर मसूरी घूमने आ रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखें, वरना शहर में एंट्री नहीं मिलेगी।

Dehradun News: curfew guidelines issued in dehradun
Image: curfew guidelines issued in dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: आईएएस अफसर डॉ. आर राजेश कुमार ने मंगलवार को देहरादून के डीएम के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। नई तैनाती मिलने के साथ ही नए डीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। बीती शाम उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने चिकित्सालयों की विभिन्न व्यवस्थाओं सहित निक्कू एवं पिक्कू वार्ड का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। राज्य में कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ाया गया है। कोविड कर्फ्यू में दुकानदारों और आमजन के लिए कई पाबंदियां हटाईं हैं। सरकार ने प्रदेशभर में मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क और स्वीमिंग पुल को खोलने की अनुमति दे दी है। यह सभी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है.

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वीकएंड पर सिर्फ वही पर्यटक मसूरी आ सकेंगे, जिनके पास 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही चेकिंग के दौरान होटल में बुकिंग संबंधी दस्तावेज भी दिखाने होंगे। वीकएंड पर अन्य वाहनों और दोपहिया वाहनों को मसूरी में एंट्री नहीं मिलेगी। सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी और मसूरी के किसी भी झरने या तालाब में पर्यटकों को नहाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले हवाई यात्रियों को प्रदेश में आने की अनुमति होगी, अगर उन्होंने कोरोना इंजेक्शन की दोनों डोज लगवाई होगी। वहीं, सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि सभी के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क घूमने वाले लोगों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के चालान भी काटे जाएंगे। अगर आप भी दूसरे राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का ध्यान रखें। उत्तराखंड घूमने जरूर आएं, लेकिन नियमों का पालन करें।