उत्तराखंड पिथौरागढ़Liquor banned in marriage in Pithoragarh

उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़: शादी में दारू पिलाई तो लगेगा 55 हजार का जुर्माना

पिथौरागढ़ के इन गांव में शादियों में दारू पर बैन, नहीं सुनाई देंगे हल्दी के बाने, रूल तोड़ने पर देने होंगे 55 हज़ार

Pithoragarh marriage liquor ban: Liquor banned in marriage in Pithoragarh
Image: Liquor banned in marriage in Pithoragarh (Source: Social Media)

पिथौरागढ़: अगर आपको कोई यह कहे कि शादियों में शराब बंद हो गई है तो शायद आप फिर भी उसे हजम कर लें मगर उत्तराखंड में कुछ गांव ऐसे हैं जहां ये सिलसिला अब खत्म होगा।

Liquor ban during marriage in Pithoragarh

पहले उत्तरकाशी से ऐसी खबर आई थी अब पिथौरागढ़ के 5 गांव ऐसे हैं जहां पर शादी में शराब के साथ ही हल्दी के कार्यक्रम में भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां, पिथौरागढ़ के व्यास वैली के 5 गांवों में अब बारातियों और मेहमानों को शराब परोसना आसान नहीं होगा क्योंकी शादियों में शराब के बढ़ते ट्रेंड पर लगाम लगाने को एक प्लान बनाया गया है। अगर कोई शादी में बारातियों को शराब परोसते हुए पकड़ा जाएग तो उसपर भारी जुर्माना लगाने का भी प्लान बनाया गया है। नियम के उल्लंघन पर शराब परसोने वाले परिवार के खिलाफ सख्ती भी की जाएगी।

ये भी पढ़ें:

मगर हैरानी की बात तो यह है साथ ही विवाह में फिजूलखर्ची रोकने को हल्दी कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहेगा। अब हल्दी पर प्रतिबंध क्यों लगा है यह तो हमारी समझ से भी परे है मगर नाबी मिलन केंद्र में व्यास ऋषि मेला समिति की बैठक में 17 महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी। बैठक में तय हुआ कि विवाह में शराब परोसने या अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवारों को जुर्माने के तौर पर 55 हजार रुपये भी देने होंगे। साथ ही लड़की के विवाह में उपहार नगद धनराशि भेंट न करने का भी नियम तय किया गया है। बैठक में अंतिम निर्णय के तौर पर 17 नियम तय किए गए हैं। नियम तोड़ने पर 55 हजार का जुर्माना का भी प्रावधा किया गया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धौंतरी गाजणा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिरी में भी शादी विवाह समारोह में शराब पर प्रतिबंध रहेने का निर्णय जारी किया गया है।