उत्तराखंड हल्द्वानीBrutality with a mentally challenged girl in Haldwani

देवभूमि शर्मसार: मानसिक दिव्यांग युवती के साथ हैवानियत, गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार

हल्द्वानी में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ गैंगरेप, पकड़े गए दो हैवान.. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

Brutality with mentally challenged girl: Brutality with a mentally challenged girl in Haldwani
Image: Brutality with a mentally challenged girl in Haldwani (Source: Social Media)

हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिव्यांग युवती के साथ हैवानियत करने की भयावह घटना हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुखानी थाना क्षेत्र मैं रहने वाली एक मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी ई रिक्शा चालक बताये जा रहे हैं।

Brutality with a mentally challenged girl in Haldwani

पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुखानी थाना क्षेत्र में 26 नवंबर को एक 20 साल की युवती अचानक घर से गायब हो गई। युवती मानसिक रूप से दिव्यांग है, और घर से निकलने के बाद वह रास्ता भटक गई। काफी देर घूमने के बाद वह आरटीओ रोड पहुंच गई। आरटीओ रोड पर एक रिक्शा चालक उसके पास पहुंचा, हैवान को जब पता लगा कि युवती मानसिक रूप से दिव्यांग है तो युवती की मदद करने के बजाय हैवान ने जो किया वह सुनकर पुलिस वालों की टीम भी सन्न रह गई।

मदद करने के बजाय की हैवानियत

ई रिक्शा चालक ने युवती को ई-रिक्शा में बैठाया और युवती को मदद या उसे घर छोड़ने के बजाय उसे एक अनजान जगह ले गया। बरेली रोड की मंडी में इसके बाद उसने अपने एक और दोस्त को बुलाया जिसके बाद दोनों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर दिया और हैवानियत को अंजाम देने के बाद युवती को बरेली रोड पर छोड़कर फरार हो गए। आरोपी लवलेश पुत्र छोटे बाबू सिंह निवासी ग्राम कठोगन तहसील व थाना खागा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश हाल निवास धान मिल बरेली रोड (पिकअप चालक) और रवि साहू पुत्र सूरज प्रसाद साहू निवासी राजकीय इंटर कॉलेज के पास इंदिरा नगर थाना बनभूलपुरा 29 वर्ष (टुकटुक चालक) को गिरफ्तार किया गया है।

कोर्ट ने भेजा जेल

मुखानी थाना अध्यक्ष विजय मेहता ने मीडिया को बताया कि इस संबंध में थाना मुखानी पर पंजीकृत मुकदमा धारा 70 (1)/64 (2)/87 /115/351(3) भारतीय न्याय संहिता में विवेचक दीपा जोशी द्वारा विवेचना की गई, फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है।