उत्तराखंड रामनगरSalman raped a minor girl in Ramnagar

उत्तराखंड: नीरज बनकर सलमान ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, अब 20 साल जेल में सड़ेगा हैवान

रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भगतपुर मडियाल के निवासी सलमान ने नीरज बनकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दोस्ती की। बाद में आरोपी नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और जबरन दुष्कर्म किया।

Salman raped a minor girl: Salman raped a minor girl in Ramnagar
Image: Salman raped a minor girl in Ramnagar (Source: Social Media)

रामनगर: रामनगर में एक विशेष समुदाय के युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रामनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और अदालत ने उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

Salman raped a minor girl in Ramnagar

शासकीय अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट जोशी ने जानकारी दी कि नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भगतपुर मडियाल के निवासी सलमान ने नीरज बनकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती की। बाद में आरोपी नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में नाबालिग के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. परिजनों की तहरीर के आधार पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसकी तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और नाबालिग लड़की को भी आरोपी के चंगुल से छुड़ाया.

20 साल कारावास, 20,000 रुपए का जुर्माना

पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि आरोपी सलमान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 366 व पॉक्सो की धारा 5(6)/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले में बाकी जांच पड़ताल की. नाबालिग लड़की का मेडिकल किया गया और डीएनए सैंपल से दुष्कर्म की पुष्टि हुई. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट में गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सलमान को दोषी पाया. न्यायाधीश ने आरोपी सलमान को 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।