उत्तराखंड हरिद्वारstrict rules for red zone districts in uttarakhand

उत्तराखंड में सिर्फ एक जिला रेड जोन में शामिल, यहां 17 मई तक होंगे ये सख्त नियम

केंद्र की लिस्ट में उत्तराखंड के सिर्फ एक जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है, ये जिला है हरिद्वार। यहां राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी....

Uttarakhand Red Zone: strict rules for red zone districts in uttarakhand
Image: strict rules for red zone districts in uttarakhand (Source: Social Media)

हरिद्वार: लॉकडाउन थ्री में उत्तराखंड के जिलों को बड़ी राहत मिलेगी। 4 मई से कुछ सेवाओं में सशर्त छूट दी जाएगी। एसओपी आज जारी होगी। 3 मई तक वर्तमान व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगेगी, लेकिन जो जिले रेड जोन में हैं वहां सख्ती जारी रहेगी। बात करें उत्तराखंड की तो केंद्र की लिस्ट में यहां के सिर्फ एक जिले को रेड जोन में रखा गया है। ये जिला है हरिद्वार। पहले रेड जोन में शामिल रहे नैनीताल और देहरादून जिले अब ऑरेंज जोन में जगह पा गए हैं। इन जिलों में 4 मई के बाद कई सेवाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन हरिद्वार के लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। यहां अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, खेल मैदान और धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। वैसे ये नियम ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों के लिए भी लागू रहेगा।

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रेड जोन हरिद्वार में सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी। यहां कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक के संचालन पर रोक है। मॉल, सार्वजनिक परिवहन और कांप्लेक्स बंद रहेंगे। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट के बाहर कुछ छूट दी जा सकती है। यहां जिले के भीतर परिवहन पर रोक है। सैलून, बार्बर शॉप, स्पा की अनुमति नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की छूट मिलेगी। लोगों को आवाजाही के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। नई गाइडलाइन 4 मई से प्रभावी होगी। हरिद्वार में अब तक कोरोना संक्रमण के 7 केस आए हैं, 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय हर हफ्ते कोरोना संक्रमित मामलों का आंकलन कर जिलों की श्रेणी तय करता है। अगर किसी जिले में संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो वह जिला दोबारा से रेड जोन की कैटेगरी में आ सकता है। कोरोना संक्रमण के आधार पर तय किए जोन के मानकों में कुछ बदलाव भी किया गया है। 28 दिन की अवधि को घटा कर अब 21 दिन कर दिया गया है।