उत्तराखंड देहरादूनUttarakhand unlock one guideline

उत्तराखंड के लिए अनलॉक-1 की गाइडलाइन जारी...2 मिनट में जानिए 10 बड़ी बातें

अनलॉक वन में केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह की ढील दी है। वहीं रविवार को उत्तराखंड सरकार ने भी सोमवार से लागू होने वाले नए दिशानिर्देश (Uttarakhand unlock one guideline) जारी कर दिए, राज्य में कई प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे...

Uttarakhand unlock one guideline: Uttarakhand unlock one guideline
Image: Uttarakhand unlock one guideline (Source: Social Media)

देहरादून: कोरोना महामारी के चलते देशभर में 24 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के 68 दिन बाद आज से अनलॉक का पहला चरण शुरू हो गया है। अनलॉक 1.0 के तहत अब पाबंदियां कम होंगी, ढील ज्यादा मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 1.0 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि उत्तराखंड में लॉकडाउन-4 में जो व्यवस्थाएं चली आ रहीं थीं। उनमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है।
1- ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकाने खोलने का समय 7 से 7 रहेगा। रात को कर्फ्यू जारी रहेगा।
2- केंद्र ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए मंजूरी दी है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार इंटर स्टेट आवाजाही के लिए अब भी पास अनिवार्य रहेगा।
3- रेड जोन में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी।
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4- राज्य में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां बंद रहेंगी। जबकि केंद्र की गाइड लाइन में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध रखने की बात लिखी है।
5- राज्य सरकार ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास की अनिवार्यता भी बरकरार रखी है।
6- हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
7- रेड जोन में दुकानें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम होगा।
8- रेड जोन वालों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास बनवाना होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं।
9- हवाई सेवा वाले यात्रियों के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
10- इसके अलावा दूसरे राज्यों ले लौटने वाले प्रवासियों के लिए क्वारेंटीन के नियमों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।