देहरादून: जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उत्तराखंड में होटल, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थानों को खोलने की तैयारी हो रही है। आज यानी 7 जून को इसके आदेश जारी हो गए हैं। अब उत्तराखंड में होटल और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान खोले जायेंगे। हालांकि इनके लिए कुछ नियम है जिनका ध्यान देना बेहद जरूरी है। आइए इस बारे में आपको बताते हैं।
1- कंटेनमेंट जोन में होटल हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और होमस्टे नहीं खुलेंगे।
2- होटल मैनेजमेंट और होमस्टे मैनेजमेंट को अभी देश के उन जगहों से बुकिंग नहीं लेनी है जहां कोविड-19 हाई लोड पर है। अगर यह नियम तोड़ा तो होटल मैनेजमेंट पर कार्रवाई हो सकती है।
3- होटल मालिक को होटल में आने वाले टूरिस्ट से हर हाल में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिखवाना होगा। कि किसी सार्वजनिक परिसर का दौरा नहीं करेगा
4- सभी रेस्टोरेंट सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक खुलेंगे।
5- कंटेनमेंट जोन में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा।
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6- रेस्टोरेंट मैनेजर को हर एक रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा। चाहे वो कस्टमर का रिकॉर्ड हो या फिर वेटर का।
7- सभी शॉपिंग मॉल सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक खुलेंगे।
8- कंटेनमेंट जॉन और देहरादून म्युनिसिपल एरिया में शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
9- शॉपिंग मॉल प्रबंधन को यह तय करना होगा कि 1 दिन में 50 फ़ीसदी ही दुकानें खोलें।
10- उत्तराखंड में अब मंदिरों के खुलने का समय सुबह 7:00 बजे होगा और बंद होने का समय शाम को 7:00 बजे होगा। अभी दूसरे राज्यों से लोग धार्मिक स्थानों में नहीं आ सकते।