उत्तराखंड देहरादूनPnb manager caught red handed in dehradun

उत्तराखंड: 40 हज़ार में बिका बैंक मैनेजर का ईमान,रिश्वतखोर को 7 साल की सजा

बैंक अधिकारी ने मुद्रा लोन जारी करने के एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पिछले साल 2 फरवरी को सीबीआई ने आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। आगे पढ़िए पूरी खबर

Dehradun pnb manager: Pnb manager caught red handed in dehradun
Image: Pnb manager caught red handed in dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: लालच बुरी बला है, ऊपर की कमाई के चक्कर में लालची लोग अपना ओहदा भी गंवाते हैं और इज्जत भी। देहरादून के एक बैंक अधिकारी के साथ भी यही हुआ। पीएनबी के बैंक अधिकारी ने मुद्रा लोन जारी करने के एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पिछले साल 2 फरवरी को सीबीआई ने आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने पीएनबी के रिश्वतखोर सीनियर मैनेजर को दोषी करार देते हुए 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं।

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साल 2018 में देहरादून के भुड्डी गांव में रहने वाले सीमेंट कारोबारी कुणाल सिंह ने फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज के पास स्थित पीएनबी की शाखा में करीब सवा पांच लाख रुपये के मुद्रा लोन के लिए आवेदन किया था। दिसंबर 2018 में बैंक शाखा के सीनियर मैनेजर राजकुमार निवासी आर्यनगर ने दुकान का निरीक्षण किया। आरोप है कि इस दौरान बैंक के सीनियर मैनेजर ने कुणाल सिंह से 40 हजार रुपये की डिमांड की, लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तब मैनेजर ने कुणाल से कहा कि वो लोन जारी होने के बाद रिश्वत की रकम चुकाए। 31 जनवरी 2019 को राजकुमार ने कुणाल की फर्म तरुण ट्रेडर्स में आरटीजीएस के जरिए लोन की रकम भेजी।

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बाद में बैंक मैनेजर ने कुणाल को बैंक बुलाया। कुणाल बैंक पहुंचे तो आरोपी ने कुणाल को अपनी बाइक पर बैठाया और उन्हें 5.30 लाख रुपये का ड्राफ्ट सौंपते हुए, अपने हिस्से के 40 हजार रुपये मांगे। परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत सीबीआई में कर दी। साथ ही आरोपी की रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग भी सीबीआई को दे दी। पिछले साल 2 फरवरी को सीबीआई ने आरोपी को बैंक शाखा के पास चालीस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने पीएनबी के सीनियर मैनेजर राजकुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सुजा सुनाई। उस पर 40 हजार का जुर्माना भी लगा है।