देहरादून: सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी से संक्रमण के केस तेजी से बढ़े हैं। संक्रमण रोकथाम के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी रविवार को कोरोना काल में होने वाले समारोहों, सिनेमा हॉल और थियेटर समेत दूसरे संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब बंद जगहों पर होने वाले धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। पहले ये संख्या 200 थी। हालांकि खुली जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कितने भी लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर पहले की तरह पचास प्रतिशत क्षमता के साथ चलते रहेंगे। स्वीमिंग पूल में भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खेल प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है। राज्य सरकार की तरफ से जारी एसओपी के अनुसार डीएम को कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने के लिए जिले में कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया है। प्रशासन रात्रि कर्फ्यू लगा सकता है। आगे पढ़िए
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इसके अलावा राज्य में एंट्री के लिए पहले की तरह स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटकों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हालांकि पर्यटकों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है।राज्य के बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना के लक्षण दिखने पर एंटीजन जांच की जाएगी। अगर राज्य में रहने वाला कोई व्यक्ति पांच दिन से कम अवधि के लिए बाहर जाता है तो वापसी पर उसे क्वारेंटीन नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर और जज श्रेणी के लोगों को भी क्वारेंटीन रहने की जरूरत नहीं होगी। जो इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं वहां कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के संपर्क में आए 80 प्रतिशत लोगों की ट्रेसिंग 72 घंटे के भीतर करने को कहा गया है। जो लोग राज्य में सात दिन से अधिक की अवधि के लिए आ रहे हैं, उन्हें 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सात दिन से कम की अवधि के लिए आने पर क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी।