देहरादून: विधानसभा सत्र के बाद आज बुधवार 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो गया है।
Uniform Civil Code Implemented in Uttarakhand:
विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार का समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित विधेयक सदन में पेश किया गया। CM पुष्कर सिंह धामी ने सदन में UCC विधेयक को पेश किया। इस दौरान सदन में चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंजे। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान मंगलवार 6 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे UCC विधेयक पेश किया। इसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर ये है की विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन में पेश विधेयक में 392 धाराएं हैं जिनमें से केवल उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की संख्या 328 है। विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। कुल 192 पृष्ठों के विधेयक को चार खंडों में विभाजित किया गया है। विधेयक में महिलाओं को समान अधिकार का प्राविधान है। संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकार का प्राविधान है। अनुसूचित जनजातियों और भारत के संविधान की धारा-21 में संरक्षित समूहों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल करने वाला पहला राज्य बन गया है।
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