उत्तराखंड देहरादूनhighcourt dicission over uttarakhand former cm rent उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लगा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला..अब भरो किराया सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य संपत्ति विभाग के कर्जदार हैं, अब उन्हें बाजार भाव से बंगलों का किराया भरना होगा...पढ़ें पूरी खबर कोमल Aug 7 2019 5:08PM Aug 7 2019 5:08PM 17787 उत्तराखंडउत्तराखंड न्यूज Image: highcourt dicission over uttarakhand former cm rent (Source: Social Media) देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब जेब ढीली करने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिन बंगलों में वो सालों तक रहे, अब उन्हें उन बंगलों का किराया भरना होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को तगड़ा झटका देते हुए, उनसे बंगलों का किराया वसूले जाने के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल बंगले ही नहीं जो सुविधाएं मुख्यमंत्रियों ने ली हैं, उनका भुगतान भी बाजार भाव से करना होगा। कुल मिलाकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बकाये रकम के भुगतान से बच नहीं सकेंगे। इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करोड़ों रुपये बकाया हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर राज्य संपत्ति विभाग के कितने रुपये बकाया हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगत सिंह कोश्यारी की, जिन पर 47.57 लाख रुपये बकाया हैं। इसी तरह बीसी खंडूड़ी पर भी 46.59 लाख रुपये बकाया हैं। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को भी बंगलों के किराये के तौर पर 40.95 लाख रुपये भरने हैं, विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख रुपये बकाया हैं। बकायेदारों में सबसे ऊपर दिवंगत एनडी तिवारी का नाम है, जिन पर 1 करोड़ 13 लाख रुपये बकाया हैं। ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: बेटी की लव मैरिज, मायकेवालों ने दिन-दहाड़े किया अपहरण..मचा हंगामागढ़वाल: अधूरी रह गई CDS बिपिन रावत की सबसे बड़ी ख्वाहिश, अब चाचा पूरा करेंगे वो सपनायह भी पढें - उत्तराखंड में पॉलिथीन रखने वालों की खैर नहीं, सीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देशबता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार भाव से बंगलों और अन्य सुविधाओं का किराया वसूलने के आदेश दिए थे। जैसे ही आदेश जारी हुआ पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगीं। तब पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट मे पुनर्विचार याचिका लगाई, पर फैसला उनके हक में नहीं आया। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगलों के किराये के साथ ही सुविधाएं के एवज मे भुगतान करना ही होगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस मामले में फैसला सुना दिया गया। हालांकि चर्चा ये भी है कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। अध्यादेश के जरिए प्रदेश सरकार नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को पलट देगी। जिसके बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया किराया माफ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड न्यूज उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सीएम किराया Uttarakhand News Uttarakhand High Court Uttarakhand Ex-Chief Minister Uttarakhand CM rent uttarakhand uttarakhand news latest news from uttarakhand रोजगार समाचार 09 Sep 2024 उत्तराखंड: होमस्टे चलाने वालों को CM धामी की सौगात, हर कमरे के लिए मिलेगा 60 हजार रुपये अनुदान रोजगार समाचार 09 Sep 2024 उत्तराखंड में खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा, 11 विभागों में 4400 पदों पर भर्ती इसी महीने होगी शुरू समाज 09 Sep 2024 रुद्रप्रयाग: कई गांवों में लगे चेतावनी वाले बोर्ड, गैर-हिंदुओं और फेरी वालों का प्रवेश वर्जित अपराध 09 Sep 2024 उत्तराखंड में समूह शिक्षक बनाने का झांसा देकर 4 लोगों से 50 लाख रुपए की ठगी स्पोर्ट्स 09 Sep 2024 उत्तराखंड की मुक्केबाज दीपाली बनीं पहली एशियाई स्कूल चैंपियन छात्रा शिक्षा 09 Sep 2024 Uttarakhand News: सरकार का बेटियों को तोहफा, अब उच्च शिक्षा के लिए हर साल मिलेंगे 10 हजार रुपए समाचार अपडेट: होम पेज उत्तराखंड समाचार कोरोना वायरस अपडेट मौसम समाचार उत्तराखंड में बर्फबारी वायरल विडियो क्राइम न्यूज परिवहन समाचार चुनाव अपडेट: उत्तराखंड चुनाव अपडेट उत्तराखंड की राजनीति स्टूडेंट कार्नर: रोजगार UKSSSC शिक्षा समाचार और भी... वन्यजीव सामाजिक सरोकार दुर्घटना समाचार खेल समाचार मनोरंजन
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