उत्तराखंड नैनीतालGay son filed case against father in Nainital

उत्तराखंड: समलैंगिक बेटे ने अपने ही पिता पर दर्ज करवाया केस, जानिए पूरा मामला

पीड़ित किशोर ने बताया कि वो समलैंगिक है, इस बात का पता चलते ही पिता ने उसकी जबरन शादी करा दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है...आगे पढ़िए पूरी खबर

Nainital Gay Son: Gay son filed case against father in Nainital
Image: Gay son filed case against father in Nainital (Source: Social Media)

नैनीताल: कुछ महीने पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’। हीरो थे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार...दो युवकों के समलैंगिक रिश्तों पर बनी इस फिल्म के आखिर में हीरो अपने पिता से एक डॉयलॉग कहता है ‘प्यार का कोई जेंडर नहीं होता’। बात सही भी है, लोग इसे मानते भी हैं, पर ये क्रांति कोई अपने घर में नहीं चाहता। फिल्म की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला अपने नैनीताल जिले में सामने आया है। जहां समलैंगिक बेटे ने पिता पर उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन शादी कराने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाला लड़का नाबालिग है। उम्र है 16 साल, लेकिन वो अपनी पहचान अच्छी तरह जानता है। पुलिस को दी गई शिकायत में किशोर ने कहा कि वो समलैंगिक है। इस बात का पता जब उसके परिजनों को लगा तो पिता ने उसकी जबरन शादी करा दी।

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किशोर की बात सुन पुलिस भी हैरान रह गई। खैर किशोर की शिकायत पर पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3,10 के तहत आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरे शहर में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आपको बता दें कि साल 2018 से पहले तक आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को क्राइम माना जाता था। इसमें 10 साल या जिंदगीभर जेल की सजा का प्रावधान था। आरोप सिद्ध होने पर बेल भी नहीं मिलती थी। इसके खिलाफ LGBTQ संगठनों ने सालों लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई का असर भी दिखा। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए धारा 377 को अतार्किक करार दे दिया। जिसके बाद देश में समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया।