नैनीताल: अनलॉक-2 शुरू होने के साथ ही प्रदेश के रेस्टोरेंट्स, मॉल और धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने अभी अनलॉक-2 संबंधी गाइडलाइन जारी नहीं की है। गाइडलाइन पर मंथन चल रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर से बुधवार यानी आज अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की जाएगी। अनलॉक-1 की तरह ही अनलॉक-2 के तहत गृह मंत्रालय ने राज्यों को बहुत हद तक रियायत दी है। जिससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद बंधी है। आपको बता दें कि पहले अनलॉक-2 के लिए मंगलवार को गाइडलाइन जारी करने की प्लानिंग थी, लेकिन फिलहाल इस पर मंथन जारी है। गाइडलाइन आज जारी की जाएगी।
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नई गाइडलाइन में क्या खास हो सकता है और उससे उत्तराखंड के लोगों को किस हद तक फायदा मिलेगा, ये भी जान लें। नई गाइडलाइन में चारधाम यात्रा को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 30 जून तक चारधाम यात्रा की अनुमति सिर्फ उन लोगों को दी गई थी, जो धाम के आस-पास रहते हैं। दर्शन से पहले डीएम की अनुमति की अनिवार्यता लागू की गई थी। आज से नया नियम लागू कर दिया गया। अब पूरे प्रदेश के लोग चारधाम के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा देहरादून में शनिवार-रविवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी को भी खत्म कर दिया गया है। यह भी पढ़ें - उत्तराखंड में 3 जिलों के लिए भारी होंगे अगले 24 घंटे, अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन संबंधी गतिविधियां बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं।
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मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को घूमने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट दिखानी होगी। पर्यटक प्रदेश के होटलों में भी ठहर सकेंगे। लेकिन होटल में ठहरने के लिए भी पर्यटकों को खुद के कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट जमा करानी होगी। सीएम ने कहा कि अनलॉक-2 में राज्य में काफी सहूलियतें दी जा रही हैं, उन्होंने गरीब कल्याण योजना से नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। बता दें कि प्रदेश में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट्स आज से खुल गए हैं, लेकिन इन यहां जाने से पहले आपको कई नियमों का ध्यान रखना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना होगा। शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। जो लोग मास्क नहीं पहने होंगे, उन्हें मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। कोविड-19 नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।