पौड़ी गढ़वाल: स्वास्थ्य विभाग पौड़ी ने कोविड काल के दौरान जुलाई 2020 में नई दिल्ली की एक कंपनी (Pauri Garhwal Rajneesh Srivastava) से 6 एंबुलेंस खरीदने का अनुबंध किया था। अनुबंध के अनुसार कंपनी को एक महीने के भीतर सभी 6 एंबुलेंस उपलब्ध करानी थी। विभाग ने इसके लिए 11 अगस्त 2020 को कंपनी के अनुबंध का 45 लाख 70 हजार 160 रुपए की धनराशि का भुगतान भी कर दिया था। कंपनी ने विभाग को छह महीने में एक एंबुलेंस उपलब्ध कराई, लेकिन शेष पांच एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाने को लेकर लेटलतीफी दिखानी शुरु कर दी थी। विभागीय अधिकारियों ने कंपनी के निदेशक व मालिक से लगातार संपर्क कर एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाने को लेकर दूरभाष के माध्यम से बात की। लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे पढ़िए
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इसके बाद 23 जुलाई 2021 को सीएमओ कार्यालय पौड़ी के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय नेगी ने मामले में कंपनी मालिक व निदेशक के खिलाफ 38 लाख से अधिक लागत की पांच एंबुलेंस मामले में धोखाधड़ी को लेकर कोतवाली पौड़ी में तहरीर दी थी। एसएसआई महेश रावत ने बताया कि पुलिस ने मामले में कंपनी मालिक व निदेशक के खिलाफ सरकारी धन के गबन व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। एसएसपी पौड़ी ने आरोपी पर 2500 का इनाम भी घोषित किया था। एंबुलेंस सप्लायर कंपनी नई दिल्ली के निदेशक व मालिक रजनीश श्रीवास्तव लखनऊ यूपी को यूपी में ही गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश करने के बाद अदालत के आदेश पर आरोपी (Pauri Garhwal Rajneesh Srivastava) को जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया गया है।